समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने असीमानंद समेत चारों अभियुक्तों को बरी कर दिया है. असीमानंद के अलावा इस मामले में लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी अभियुक्त थे. पाकिस्तान ने समझौता ब्लास्ट के अभियुक्तों की रिहाई पर सख़्त विरोध जताया है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि धमाके के 11 साल बाद भी सभी अभियुक्तों का बरी हो जाना इस बात को साबित करता है कि भारतीय अदालतों की विश्वसनीयता कितनी कम है. इस मामले में कुल 8 अभियुक्त थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि तीन को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. लेकिन अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने लगाए आरोप को साबित नहीं कर सका और इस कारण सभी अभियुक्तों को बरी किया जा रहा है. एनआईए के वकीलों का कहना है कि उन्हें अभी तक अदालती फ़ैसले की कॉपी नहीं मिली है और कॉपी देखने के बाद ही वो फ़ैसला करेंगे कि अदालत के इस फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे या नहीं. इससे पहले, समझौता ब्लास्ट में अपने पिता को खोने वाली पाकिस्तानी महिला राहिला वकील की याचिका को खारिज कर दिया. राहिला वकील